सुप्रीम कोर्ट की बैंच ने कहा कि माल्या को 2017 में अवमानना का दोषी ठहराया गया था, लेकिन कुछ कार्यवाही के कारण जो उस समय पर ब्रिटेन में अदालतों में चल रही थी, शीर्ष अदालत की ओर निर्देशों के बावजूद उसकी यहां पेशी नहीं हो सकी थी.
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