HC Verdict On Physical Relationship: केरल हाई कोर्ट ने कहा कि भले ही पीड़िता ने कुछ मौकों पर दोषी का विरोध नहीं किया लेकिन इससे ये साबित नहीं होता है कि उसने संबंध बनाने के लिए सहमति दे दी थी.
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