मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अक्सर कुछ बातें पिछले अनुभव और लगातार आदेशों के उल्लंघन को ध्यान में रखते हुए कही जाती हैं. सब कुछ ऑर्डर में नहीं हो सकता. कोर्ट ने चुनाव आयोग को सलाह देते हुए कहा कि मद्रास हाई कोर्ट ने जो कुछ कहा, उसे सही भावना में ग्रहण किया जाना चाहिए.
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