नए श्रम संहिताओं (Labour Laws) के तहत तय घंटों से 15 मिनट भी ज्यादा काम करने पर ओवरटाइम माना जाएगा और इसके लिए कंपनियों को अपने कर्मचारियों को भुगतान करना होगा.

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