मुंबई के एक स्टॉक ब्रोकर को आखिरकार 21 साल की कानूनी लड़ाई के बाद इंसाफ मिल गया है. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) ने ब्रोकर की शिकायत को सही मानते हुए 2.53 करोड़ रुपये की बीमा राशि देने का आदेश दिया है.
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